Irregularities in Badrinath Temple 'Thali' offering High Court dismisses Pramod Nautiyal's petition.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बदरीनाथ मंदिर में थाली भेंट की गणना के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता के आरोपी व निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल की याचिका खारिज भी कर दी है। याचिका में निलंबन आदेश, एफआईआर रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग भी की गई थी।
सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस पर न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने कहा कि गिरफ्तारी हो जाने के बाद गिरफ्तारी पर रोक की मांग का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, इसलिए याचिका निरस्त भी की जाती है।
मामला 2 जुलाई 2026 को सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें बदरीनाथ मंदिर में थाली भेंट की गणना के दौरान कथित वित्तीय गड़बड़ी का आरोप भी लगा था। विभागीय जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद प्रमोद नौटियाल को निलंबित किया गया व उनके खिलाफ श्री बदरीनाथ थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी।
