फॉरेस्ट गार्ड भर्ती विवाद—हाईकोर्ट सख्त, UKSSSC सचिव 6 मई को तलब
नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में 2018 की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान सख्त रुख भी देखने को मिला। एकलपीठ द्वारा 9 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल घोषित करने के आदेश को चुनौती देने वाली यूकेएसएसएससी की अपील पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आयोग के सचिव को 6 मई को कोर्ट में पेश होने के निर्देश भी दिए हैं।
दरअसल, परीक्षा के दौरान नकल के आरोपों के आधार पर इन अभ्यर्थियों का परिणाम रोक भी दिया गया था। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने एकलपीठ में याचिका दायर की, जहां उनके पक्ष में फैसला देते हुए परिणाम घोषित करने का आदेश भी दिया गया था।
आयोग ने इस आदेश को 2022 में खंडपीठ में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के लिए समय मांगा गया, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि आयोग लंबे समय से दस्तावेज दाखिल ही नहीं कर रहा है।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूकेएसएसएससी सचिव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए हैं।