Uttarakhand High Court grants bail to Baba Anoop Singh, accused in the Nanakmatta Sahib murder case.
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा में हुए तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाबा अनूप सिंह उर्फ भाई अनूप सिंह को जमानत प्रदान भी कर दी है। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एक फोन कॉल या पुरानी रंजिश के आधार पर साज़िश का दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता।
गौरतलब है कि 28 मार्च 2024 को गुरुद्वारे के लंगर हॉल में बैठे तरसेम सिंह पर मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां भी बरसाई थीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत भी हो गई थी। घटना के बाद बाबा अनूप सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज भी की गई थी।
आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 34 (समान इरादा), 120-बी (आपराधिक साजिश) व शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मामले भी दर्ज किए गए थे।
