चारधाम यात्रा के लिए चार्टर हेलिकॉप्टर सेवा का SOP जारी, पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अप्रैल

देहरादून: आगामी चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर और सुरक्षित हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने चार्टर हेलिकॉप्टर सेवाओं के संचालन के लिए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) अब जारी कर दी है।

प्राधिकरण ने सभी चार्टर हेलिकॉप्टर ऑपरेटरों को 25 अप्रैल तक पंजीकरण कराने का निर्देश भी दिया है। केवल पंजीकृत ऑपरेटरों को ही यात्रा के दौरान सेवा संचालन की अनुमति भी दी जाएगी।

यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता

चारधाम यात्रा के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उनकी सुविधा और अधिकारों की रक्षा के लिए SOP में कई अहम प्रावधान भी किए गए हैं:

  • बुकिंग और उड़ान रद्द होने पर रिफंड की स्पष्ट नीति
  • दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की व्यवस्था
  • उड़ान में देरी होने पर रिफ्रेशमेंट और असुविधा भत्ते का प्रावधान

उड़ान रद्द या देरी पर यह मिलेंगी सुविधाएं

  • 2 से 5 घंटे तक की देरी पर यात्रियों को रिफ्रेशमेंट की सुविधा अनिवार्य
  • 5 घंटे से अधिक देरी पर ₹5,000 असुविधा भत्ता
  • उड़ान रद्द होने पर ₹15,000 असुविधा भत्ता और ₹10,000 अतिरिक्त राशि
  • 1 से 7 दिन पहले रद्द करने पर ₹2,500 असुविधा भत्ता और बुकिंग राशि का पूरा रिफंड

अंतिम क्षणों में उड़ान रद्द होने पर कड़ी कार्रवाई

  • 8 से 24 घंटे पहले रद्दीकरण: ₹15,000 असुविधा भत्ता + ₹10,000 या पूरा रिफंड
  • 8 घंटे से कम समय में रद्दीकरण: ₹20,000 असुविधा भत्ता + ₹10,000 अतिरिक्त
  • ओवरबुकिंग के कारण बोर्डिंग से इनकार: ₹1 लाख पेनल्टी

दुर्घटना में मृत्यु पर एक करोड़ का मुआवजा

SOP के अनुसार, यदि उड़ान के दौरान किसी यात्री की मृत्यु होती है, तो ऑपरेटर को प्रति यात्री ₹1 करोड़ का मुआवजा भी देना होगा।

UCADA की सीईओ सोनिका ने बताया कि चार्टर हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए यह SOP तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यात्रा में उच्च मानकों का पालन करने के लिए सभी ऑपरेटरों को इसके अनुरूप सेवाएं देनी होंगी।