होम मिनी बार लाइसेंस नीति को मिली मंजूरी, जारी हुआ पहला घरेलू शराब लाइसेंस

उत्तराखंड में घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया है । इस बार की शराब नीति में व्यवस्था की गई थी । घर के लिए बार लाइसेंस लेने के लिए संबंधित को 12 हजार रुपए लाइसेंस फीस देनी होगी । हर वर्ष लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा ।

उत्तराखंड राज्य सरकार ने ‘होम मिनी बार लाइसेंस नीति’ को मंजूरी दे दी है । कुछ शर्तों के साथ इच्छुक लोगों को होम बार लाइसेंस मिलेगा ।

जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने बताया कि अभी तक एक लाइसेंस के लिए आवेदन आया था । इसे जारी कर दिया गया है । एक लाइसेंस पर 50 लीटर शराब देसी विदेशी रखी जा सकती है ।