नए आपराधिक कानूनो को लागू करने लिए उत्तराखंड तैयार

देशभर में आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनो के लिए उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है I मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज मंगलवार को गृह सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई सभी राज्यों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी है I

मुख्य सचिव ने कहा कि 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 के लिए उत्तराखंड राज्य ने पूरी तैयारी कर ली गई है |

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि नये आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद हमारे द्वारा सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (CDTI) और ब्यूरो आफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) से समन्वय स्थापित कर PTC/ ATC और अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों से 50 अधिकारियों को ग़ाज़ियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है |

साथ ही उत्तराखंड पुलिस हस्तपुस्तिका तैयार की गई है, जिसके आधार पर सारे कोर्स का संचालन किया जा रहा है | इसमें वृहद कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है | जिसकी एक एक प्रति समस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को वितरित की जा रही है |