देहरादून में 8 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित वादों का निस्तारण

देहरादून में 8 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों का सुलह-सम्मति से निस्तारण

देहरादून, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव / सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश, देहरादून के मार्गदर्शन में 8 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जनपद देहरादून के सभी न्यायालयों व बाहरी न्यायालयों – ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी, विकासनगर, चकराता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इस लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर संबंधी मामले, सिविल वाद, धन वसूली वाद, चेक बाउंस, वैवाहिक विवादों और अन्य कई प्रकार के मामलों का आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

सभी संबंधित व्यक्ति, जिनके वाद देहरादून जिले के किसी भी न्यायालय में लंबित हैं, वे 7 मार्च 2025 तक अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए नियत करवा सकते हैं, चाहे वे स्वयं उपस्थित हों या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों का निस्तारण करने से दोनों पक्षकार संतुष्ट होते हैं और विवाद का समाधान पूरी तरह से होता है, जिससे समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहता है। साथ ही, लोक अदालत में निस्तारित मामलों पर कोर्ट फीस भी वापस हो जाती है।

अधिक जानकारी के लिए पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून से 0135-2520873 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं – dehradundlsa13@gmail.com