निकाय चुनाव : विभागों द्वारा सीधे भेजे जा रहे अनुमति पत्र पर आयोग ने सख्ती दिखाई, लगाई रोक

निकाय चुनाव में लागू आचार संहिता के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी विभागों पर सख्ती भी दिखाई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि अनुमति का पत्र केवल डीएम या संबंधित विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव के माध्यम से भेजना होगा। विभाग की ओर से सीधे भेजा गया पत्र स्वीकार ही नहीं होगा।

निर्वाचन आयोग के पास अनुमति मांगने वाले विभागों के पत्रों का अंबार भी लग गया है। निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों, जिलाधिकारियों को पत्र भी भेजा है, जिसमें कहा गया कि विभाग सीधे आयोग से अनुमति भी मांग रहे हैं। आचार संहिता केवल शहरी क्षेत्रों में ही लागू है। उन्होंने साफ किया कि अनुमति के केवल उन्हीं पत्रों पर विचार किया जाएगा, जो या तो डीएम के माध्यम से आएंगे या फिर संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से ही आएंगे। विभाग से सीधे भेजे गए किसी भी अनुमति संबंधी पत्र पर विचार भी नहीं किया जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय खेलों संबंधी निविदा को मंजूरी भी दे दी है। सचिव आयोग राहुल गोयल ने बताया, राष्ट्रीय खेलों से संबंधित कई निविदाएं जारी भी होनी थी, जिनकी अनुमति आचार संहिता के परिपेक्ष्य में मांगी भी गई थी। आयोग ने अनुमति भी दे दी है।