उत्तराखंड पंचायत चुनाव अधिसूचना पर आज निर्वाचन आयोग लेगा फैसला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद संशय बरकरार
देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जारी की गई अधिसूचना पर अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिश्चितता भी छा गई है। सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण संबंधी याचिका पर अधिसूचना को स्थगित करने का आदेश जारी किए जाने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग आज मंगलवार को इस पर अंतिम निर्णय भी लेगा।
शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत 25 जून से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होनी थी। इसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई थी। लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से अब पूरी प्रक्रिया अधर में ही लटक गई है।
आयोग आज करेगा फैसला
सोमवार को देर शाम तक आयोग के अधिकारी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने का इंतजार भी करते रहे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि
वे अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं, लेकिन आदेश की आधिकारिक प्रति अब तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आदेश की प्रति प्राप्त होगी, निर्वाचन आयोग उसकी समीक्षा कर आवश्यक निर्णय भी लेगा।
संभावना जताई जा रही है कि अगर आदेश की पुष्टि होती है तो निर्वाचन आयोग अधिसूचना को स्थगित भी कर सकता है, जिससे आदर्श आचार संहिता पर भी अस्थायी रोक भी लगाई जा सकती है।
क्या है मामला?
त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण व्यवस्था में विसंगतियों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर रोक लगाने का आदेश भी दिया।
अब राज्यभर में पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के इंतजार में है, और सबकी निगाहें आज मंगलवार को आयोग के निर्णय पर टिकी हुई हैं।