
खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज
खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका को बीते शुक्रवार को एसीजेएम की कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस मामले में, गुरुवार को ही गैर-इरादतन हत्या के प्रयास की धारा के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल भी की गई थी।
वादी पक्ष के अनुसार, 26 जनवरी को पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह और उनके साथियों ने विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर कई राउंड फायरिंग भी की थी। पुलिस ने इस मामले में चैंपियन व अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, और 27 जनवरी को कोर्ट ने चैंपियन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
जांच के बाद, पुलिस ने 27 फरवरी को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हत्या के प्रयास की धारा को हटा कर गैर-इरादतन हत्या के प्रयास की धारा भी जोड़ दी गई। इसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 109 की बजाय धारा 110 सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट भेजी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया था।
शुक्रवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इमरान मोहम्मद खान की अदालत में पूर्व विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई भी की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने याचिका को खारिज ही कर दिया।