उत्तराखंड हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई, पैरोल और बरी मामलों पर फैसला
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में गुरुवार को कई अहम मामलों की सुनवाई भी हुई।
- दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक: तहसीलदार, देहरादून में कार्यरत जसपाल सिंह ने नियमितीकरण व समान वेतन की मांग की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिलाधिकारी को आवेदन देने और नियमानुसार निर्णय लेने के निर्देश हि दिए।
- सेवानिवृत्त राज्य परिवहन निगम कर्मचारी: विजयपाल सिंह ने 6वें वेतनमान का पूर्ण लाभ न मिलने पर याचिका भी दायर की। कोर्ट ने निगम के प्रबंध निदेशक को प्रत्यावेदन देने व निर्णय लेने के निर्देश दिए।
- हत्या में जेल में बंद कैदी को पैरोल: 65 वर्षीय जगवीर सिंह को हृदय रोग के इलाज के लिए 6 महीने की पैरोल मंजूर भी की गई। कोर्ट ने परिवार के एक सदस्य को अस्पताल में रहने और जेल से घर का पका भोजन देने की अनुमति भी दी।
- दो दोषियों की हत्या के आरोप से बरी: सत्र न्यायालय, रुद्रपुर द्वारा आजीवन कारावास की सजा पाए नविशेर व बशीरुद्दीन को हाईकोर्ट ने गवाहों के विरोधाभासी बयानों के आधार पर बरी कर दिया। घटना 2015 की भी है।
हाईकोर्ट ने सभी मामलों में प्रक्रिया के अनुसार दिशा-निर्देश भी जारी किए और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा।