युवती को बहला फुसलाकर उसे शादी का झांसा देते हुए उसके साथ दुराचार करने वाले शातिर अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार

बीते 6 जून को थाना विकासनगर क्षेत्रान्तर्गत अमजद नाम के व्यक्ति द्वारा 18 वर्षीय युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने, घर से नगदी व ज्वेलरी चोरी किये जाने के संबंध में युवती के परिजनों द्वारा कोतवाली विकासनगर पर धारा: 365, 380, 120 आईपीसी बनाम अभियुक्त अमजद तथा अन्य पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि वर्ष 2023 में जब उक्त युवती नाबालिग थी, तब भी अभियुक्त उसे बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया था, जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग दर्ज कर नाबालिक युवती को बरामद करते हुए अभियुक्त अमजद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त अप्रैल 2024 में जिला कारागार से जमानत पर रिहा हुआ था, उक्त मुकदमा अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

अभियुक्त अमजद द्वारा अभियुक्त एडवोकेट रईसुद्दीन सिद्दीकी के साथ मिलकर युवती का अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन करवाते हुए बहला फुसला कर युवती को घर से भगाने की योजना बनायी, जिससे न्यायालय में चल रहे उक्त अभियोग में अभियुक्त, युवती को अपने पक्ष कर सके। ज़मानत पर रिहा होने के बाद अभियुक्त पुनः युवती से संपर्क कर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 3/4 उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की वृद्धि की गई तथा आपराधिक षड़यंतकर्ता अभियुक्त एडवोकेट रईसुद्दीन सिद्दीकी को बूते 6 जून को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के दोस्तों, परिजनों व अन्य रिश्तेदारों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर युवती की बरामदगी के प्रयास किये गये, साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के अलग-अलग शहरों में उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, परन्तु अभियुक्त द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग न करने तथा बार-बार अपने ठिकाने बदलने के कारण पुलिस टीम को कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

पुलिस द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों से बीते बुधवार को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम को अभियुक्त अमजद को जालंधर पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके कब्जे से पुलिस द्वारा अपहृत युवती को बरामद किया गया। अभियुक्त की तलाशी लेने पर उसके पास से पीड़िता के घर चोरी करवाये गए पैसों में से 5000 रुपए बरामद हुए।

पीड़िता से पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि अभियुक्त द्वारा उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसे शादी का झांसा देते हुए उसका शारिरिक शोषण किया गया। बयानो के आधार पर अभियोग में धारा 376 व 411 आईपीसी की वृद्धि की गई।