नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के मुजफ्फरपुर मौजां वन ग्राम में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन के मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के मुजफ्फरपुर मौजां वन ग्राम में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन के मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

 

हरिद्वार निवासी सामाजिक कार्यकर्ता धर्मवीर सैनी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वन विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर मौजां गांव के 59 लोगों के परिवारों को 55 हेक्टेअर वन भूमि कृषि कार्य के लिए दी गई थी ।

 

इस जमीन पर पट्टेधारकों की ओर से पिछले कुछ वर्षो से अवैध खनन किया जा रहा है जबकि उनकी ओर से कोर्ट में इससे संबंधित फोटोग्राफ भी पेश किए गए हैं । याचिका में कहा कि यह जमीन उन्हें कृषि कार्य के लिए दी गई थी लेकिन इस पर अवैध खनन का कार्य हो रहा है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए ।