नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका की अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि नियत की है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका की अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि नियत की है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है।

पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी, वनंत्रा रिजॉर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। रिजॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ भास्कर पर उसकी हत्या का आरोप है।

इन पर चीला बैराज में अंकिता को धक्का देकर मार डालने का आरोप है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। तबसे सभी आरोपी जेल में ही हैं।