उत्तराखंड सरकार के महिला और एक पुरुष कर्मचारियों को बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश मिलेगा।

उत्तराखंड सरकार के महिला और एक पुरुष कर्मचारियों (अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा) को बच्चा गोद लेने पर 180 दिन का अवकाश मिलेगा। बुधवार को सचिव (वित्त) दिलीप जावलकर ने आदेश जारी किया है । शासन ने उन्हें बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने का आदेश जारी कर दिया है । एकल पुरुष कर्मचारियों को यह सुविधा पूरे सेवाकाल के दौरान एक बार ही मिल सकती है।

 

बाल दत्तक ग्रहण अवकाश महिला कर्मचारियों को मिलेगी जिनकी दो से कम संतानें हों । इस अवकाश के लिए, महिलाओं को एक वर्ष की आयु तक के शिशु को गोद लेना होगा। इस विशेष अवकाश का लाभ वही एकल पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी कोई संतान नहीं है, लेकिन उन्होंने एक वर्ष तक की आयु के शिशु को नियमानुसार गोद लिया हो ।

 

इस शासनादेश के पूर्व, बच्चा गोद लेने वाले एकल पुरुष कर्मियों को भी अवकाश मिलेगा। लेकिन यह सुविधा गोद लिए गए बच्चे की आयु एक वर्ष होने की अवधि तक के लिए होगी । इस अवकाश के साथ अन्य प्रकार के अवकाश भी मान्य होंगे । यह मातृत्व अवकाश की तरह की मंजूर होगा।