अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पिछले 10 वर्षों के दौरान कृषि एवं उद्यान के लिए भूमि खरीद की दी गई अनुमति का ब्योरा मांगा
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पिछले 10 सालों के दौरान कृषि एवं उद्यान के लिए भूमि खरीद की दी गई अनुमति का ब्योरा मांगा है। भू-कानून की प्रारूप समिति की बैठक की अध्यक्षता के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने साफ किया कि प्रस्तावित भू-कानून के संबंध में सरकार का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों का संरक्षण और उन्हें न्याय दिलाना है।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निवेशकों में अस्थायी रूप से कृषि एवं उद्यान के लिए भूमि की अनुमति पर रोक से संबंधित कानून को लेकर फैली विभिन्न भ्रांतियों और संशयों को विभिन्न माध्यमों से तत्काल दूर करने के भी निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इस कानून का लक्ष्य उत्तराखंड में निवेश और रोजगार सृजित करने वाले विश्वसनीय निवेशकों को प्रोत्साहित करना और निवेश की प्रक्रिया को सरल करना है।
जिलाधिकारियों को यह भी स्पष्ट किया कि भू कानून का उद्देश्य भूमि के दुरुपयोग को रोकना, भू-कानून को और भी अधिक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण बनाना है। इसका लक्ष्य औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को हतोत्साहित करना नहीं है।
उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में निवेश के आवेदकों का सत्यापन संबंधित विभागों द्वारा पूरी तत्परता से सुनिश्चित कराया भी जाना चाहिए। संबंधित विभागों द्वारा निवेशकों की विश्वसनीयता की जांच के साथ ही निवेश की प्रक्रिया को सरल किया जाना भी जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक निवेशक राज्य में उद्यम स्थापित करने और रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित हो सके।