नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अभियुक्त के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर, किया परिजनों के सुपुर्द।

दिनांक: 13-05-2024 को थाना सेलाकुई पर वादी निवासी सेलाकुई द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री उम्र 17 वर्ष के घर से बिना बताए कहीं चले जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया। जिसके आधार पर थाना सेलाकुई पर तत्काल मु0अ0सं0: 68/24 धारा 363 भादवी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

प्रकरण की सवेंदनशीलता और गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा नाबालिग की यथाशीघ्र बरामदगी के लिए तत्काल पुलिस टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिये गये। पुलिस टीम द्वारा आस-पास के लोगों से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो प्रारम्भिक जांच में युवती को एक युवक द्वारा बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले जाना प्रकाश में आया। जिस पर पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियुक्त के विषय में जानकारी एकत्रित की गयी। सुरागरसी-पतारसी करते हुए इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद लेते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस टीम द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नूर हसन को जनपद शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से पीडिता को छुडाया गया और पीडिता के बयानों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा: 376, 366 भादवि और 5 बी/6 पोक्सो अधिनियम की बढोतरी की गई। पीडिता को बयानों के पश्चात परिजनो के सुपुर्द किया गया। अभियुक्त को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।